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आचार संहिता लागू: कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने दिए संपत्ति विरूपण हटाने के निर्देश

रायपुर, 15 अक्टूबर 2024 – उप-निर्वाचन के मद्देनज़र आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विधानसभा क्षेत्र में किसी भी संपत्ति का विरूपण न होने पाए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा है कि वे मुख्य मार्गों, सार्वजनिक स्थलों, शासकीय कार्यालयों और अन्य शासकीय परिसरों जैसे सामुदायिक भवनों, स्विमिंग पुल, और लाइब्रेरियों से सभी प्रकार के प्रचार-प्रसार से जुड़ी सामग्रियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर हटाएं।

डॉ. सिंह ने यह भी निर्देशित किया है कि संपत्ति को विरूपित करने वाले लोगों के खिलाफ तत्काल प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की जाए और समयसीमा में विरूपण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी संपत्ति पर विरूपण पाया गया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर के इन निर्देशों के साथ, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उप-निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष और आचार संहिता के अनुरूप हो, और शासकीय परिसरों को किसी भी प्रकार के विरूपण से मुक्त रखा जाए।

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