CM केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर रोक लगा दी है। यह निर्णय दिल्ली की नई आबकारी नीति से संबंधित एक मामले के तहत लिया गया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए केजरीवाल की जमानत याचिका को फिलहाल स्थगित कर दिया है।
इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसियों द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि नई आबकारी नीति में कुछ अनियमितताएं हुई हैं। आरोपों के मुताबिक, इस नीति के तहत शराब के लाइसेंस देने में भ्रष्टाचार हुआ है और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है।
दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी (AAP) ने इन आरोपों को राजनीतिक बदला बताते हुए खारिज किया है। पार्टी का कहना है कि यह सब केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है ताकि केजरीवाल और उनकी पार्टी को बदनाम किया जा सके।
इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला लिया कि जमानत याचिका पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई तक केजरीवाल की याचिका पर रोक लगा दी है।
इस निर्णय से जहां एक ओर विपक्षी दलों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने इसे न्यायिक प्रक्रिया में देरी का कारण बताया है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है और क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल पाती है या नहीं।