निर्भया गैंगरेप केस: अक्षय के बाद पवन ने भी चला फांसी से बचने का पैंतरा

नईदिल्ली (Realtimes) दिल्ली निर्भया गैंगरेप के मामले के दोषियों को फांसी देने के मामले में शनिवार को एक और नया मोड़ आ गया है। चार दोषी में से एक पवन कुमार गुप्ता ने भी फांसी पर रोक लगाने के अनुरोध को लेकर दिल्ली की अदालत का रूख किया। उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका लंबित है। जबकि दोषी अक्षय पहले ही डेथ वारंट पर रोक लगाने के लिए कोर्ट पहुंच चुका है।
दोषी अक्षय की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों से एक रिपोर्ट देने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई के लिए सोमवार का दिन निर्धारित किया है। नई याचिका में अक्षय ने कहा है कि उसकी पहली याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें सभी तथ्य नहीं थे। आपको बता दें कि निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों को तीन मार्च को सुबह छह बजे मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाने के लिए सत्र अदालत ने डेथ वारंट जारी किया है।
दोषी पवन कुमार गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। पवन की याचिका पर जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने सुनवाई करेगा। पवन ने अपनी मौत की सजा को आजीवन कारावास की सजा बदलने की मांग की है।
पवन के वकील एपी सिंह ने बताया था कि उनके मुवक्किल ने सुधारात्मक याचिका दायर कर कहा है कि उसे मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। पवन चारों मुजरिमों में अकेला है, जिसने अभी तक सुधारात्मक याचिका दायर करने और इसके बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया था।