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गुजरात हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका खारिज, 2 साल की सजा बरकरार

नई दिल्ली: राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर बड़ा बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी।

मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना है।

दरअसल राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए। 2 साल की सजा सुनाई थी।

हाई कोर्ट ने जज जस्टिस हेमंत की बेंच याचिका खारिज करते हुए कहा राहुल गांधी बिल्कुल अस्तित्वहीन आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे है।

निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है। बल्कि एक अपवाद है। जिसका सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए। आवेदन के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। यहां तक की शिकायत के बाद राहुल गांधी के खिलाफ एक और शिकायत भी सावरकर के पोते ने दर्ज कराई। सजा पर रोक ना लगाना राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होगा। दोष सिद्ध पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं दिया गया। सेशन कोर्ट का आदेश न्याय संगत एवं उचित है।

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