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सरकार ने वाहन दुर्घटना परीक्षण के लिए BNCAP पर अधिसूचना का मसौदा किया जारी

नई दिल्ली: सरकार ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (बीएनसीएपी)’ पर अधिसूचना का मसौदा जारी कर दिया है। इसमें वाहनों को दुर्घटना परीक्षण (क्रैश टेस्ट) में उनके प्रदर्शन के आधार पर ‘स्टार रेंिटग’ देने का प्रस्ताव है।सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मसौदे में कहा गया है। सरकार का लक्ष्य एक अक्टूबर, 2023 से इस कार्यक्रम को लागू करने का है। बीएनसीएपी कुल 3.5 टन से कम वाहन के वजन वाली श्रेणी में एम 1 के अनुमोदित वाहनों पर लागू होगा। ये वाहन विनिर्मित या आयातित हो सकते हैं। सरकार ने बीएनसीएपी पर 30 दिन के अंदर टिप्पणियां मांगी हैं।

बीएनसीएपी के तहत मोटर वाहन विनिर्माताओं या आयातकों को केंद्र सरकार द्वारा नामित एजेंसी को फॉर्म 70-ए में एक आवेदन जमा करना होगा। नामित एजेंसी समय-समय पर संशोधित वाहन उद्योग मानक (एआईएस)-197 के अनुसार वाहन को स्टार रेटिंग दिलाएगी। अधिसूचना के मसौदे में कहा गया है कि आकलन के उद्देश्य से मोटर वाहन की लागत और आकलन की लागत का बोझ संबंधित विनिर्माता या आयातक को उठाना होगा। इसमें कहा गया है, ‘‘नामित एजेंसी उप-नियम में चुने गए वाहनों के मूल्यांकन के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 में निर्दिष्ट किसी भी परीक्षण एजेंसी का चयन करेगी। विनिर्माता या आयातक चयनित वाहनों को उस परीक्षण एजेंसी को भेजेगा। परीक्षण एजेंसी एआईएस-197 के अनुसार, वाहनों का मूल्यांकन करेगी और फॉर्म 70-बी के अनुरूप नामित एजेंसी को मूल्यांकन रिपोर्ट सौंपेगी। वाहन की स्टार रेटिंग नामित एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर डाली जाएगी।

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