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शैक्षणिक संस्थाओं,व्यावसायिक पाठ्यक्रम की परीक्षाएं आरक्षण के बिना

रायपुर(realtimes ) राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि  राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं,  व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जारी किये जाने वाले विज्ञापन में आरक्षण प्रावधान का उल्लेख किये बिना ही परीक्षाएं आयोजित की जाये। इस संबंध में सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी किया है।

सरकार का कहना है कि उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में राज्य शासन के प्रचलित सीधी भर्ती के आरक्षण के संबंध में याचिका कमांक W.P. (C) No.591/2012 एवं इसी तरह की अन्य याचिकाएं दायर की गई थी. जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा एकजाई निर्णय दिनांक 19.09.2022 पारित करते हुए राज्य में प्रावधानित शासकीय सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं के कुल आरक्षण 58 प्रतिशत को असंवैधानिक माना था। उच्च न्यायालय के पारित निर्णय दिनांक 19.09.2022 के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. दायर करने हेतु विधिवत् कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. जिसमें समय लगने की संभावना है। इस  स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जारी किये जाने वाले विज्ञापन में आरक्षण प्रावधान का उल्लेख किये बिना ही परीक्षाएं आयोजित की जाये।  शैक्षणिक संस्थाओं, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय राज्य में लागू आरक्षण प्रावधान के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा ।  इसके मुताबिक  समस्त विभाग शैक्षणिक संस्थाओं, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के विज्ञापन जारी करते समय उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

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