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ये है डीएड टीचर भर्ती विवाद

रायपुर. छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस फैसले की वैधता पर विचार करने पर सहमति जताई, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में बी.एड डिग्री धारकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई ।

यह फैसला छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक और प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 को रद्द करने के बाद आया, जिसमें प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक के लिए पात्रता मानदंड के रूप में नियम 8 (III) के तहत बी.एड की योग्यता निर्धारित की गई थी। इसके साथ ही, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी अधिसूचना को भी अधिकारहीन घोषित किया गया, जिसमें बी.एड डिग्री धारकों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों (कक्षा I से V) के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र निर्धारित किया गया था ¹।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, बी.एड डिग्री धारक प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए आवश्यक बुनियादी शैक्षणिक सीमा को पार नहीं कर पाते हैं और वे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे।

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