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मंदिरों में ‘वीआईपी दर्शन’ के खिलाफ दायर याचिका खारिज

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने देशभर के मंदिरों में ‘वीआईपी’ यानी अति विशिष्ट लोगों को विशेष दर्शन की अनुमति देने की बढ़ती प्रथा के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने विजय किशोर गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि यह अदालत इस मुद्दे पर निर्देश जारी नहीं कर सकती।
पीठ ने हालांकि कहा कि उसका यह भी मानना है कि इस तरह का विशेष व्यवहार (वीआईपी के लिए विशेष दर्शन की सुविधा) नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, माफ करें। हम इस पर विचार नहीं करेंगे। हमारी राय हो सकती है कि कोई विशेष वरीयता नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन यह अदालत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत निर्देश जारी नहीं कर सकती।



