फूल चौक की करोड़ों की वक्फ संपत्ति 45 दिन में खाली कराने का आदेश,छत्तीसगढ़ वक्फ अधिकरण का फैसला

0नयापारा सुन्नी हनफी मस्जिद ट्रस्ट की पंजीकृत संपत्ति पर कब्जे का मामला, 2022 के बोर्ड आदेश को सही माना
रायपुर । रायपुर के फूल चौक स्थित करोड़ों रुपये मूल्य की वक्फ संपत्ति को अतिक्रमणमुक्त कराने का रास्ता साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण ने वक्फ संपत्ति की दुकान को 45 दिनों के भीतर खाली कर संबंधित वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने का आदेश दिया है। यह संपत्ति राजधानी के फूल चौक, जीई रोड पर स्थित है और छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अनुसार इसकी वर्तमान कीमत करोड़ों रुपये है।
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अनुसार, यह आदेश 29 सितंबर 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण के पीठासीन अधिकारी कमलेश कुमार जुर्री तथा सदस्य हामिद हुसैन खान और वी.के. राजपूत की पीठ ने पारित किया। अधिकरण ने संबंधित वक्फ संपत्ति को 45 दिनों के भीतर खाली कराकर कब्जा संबंधित वक्फ संस्था को सौंपने के संबंध में आदेश दिया है।
फूल चौक की दुकान वक्फ संपत्ति
बोर्ड के अनुसार, संपत्ति राजधानी रायपुर स्थित सुन्नी हनफी मस्जिद ट्रस्ट, नयापारा, रायपुर की पंजीकृत वक्फ संपत्ति है। यह दुकान फूल चौक, जीई रोड पर स्थित है। बोर्ड ने संपत्ति का वर्तमान मूल्य करोड़ों रुपये बताया है और कहा है कि इससे मिलने वाला किराया भी वक्फ संस्था के खाते में आना चाहिए। इस दुकान पर अब्दुल मतीन सिद्दीकी, पिता अब्दुल जब्बार सिद्दीकी द्वारा अवैध कब्जा किया गया था। कब्जा खाली कराने के लिए वक्फ अधिनियम की धारा 54 के तहत कार्रवाई की गई थी।
2022 के बोर्ड आदेश को अधिकरण ने सही माना
मामले में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से वक्फ संपत्ति से कब्जा हटाने के लिए आदेश क्रमांक आर/पी/3/91/20/39, दिनांक 9 जनवरी 2022 जारी किया गया था। बोर्ड की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अधिकरण ने इस आदेश को सही मानते हुए तथा राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा पारित आदेशों को उचित मानते हुए संपत्ति खाली कराने का फैसला दिया है।
45 दिन में कब्जा सौंपना होगा
अधिकरण के आदेश का प्रमुख व्यावहारिक असर यह है कि संबंधित दुकान को 45 दिनों के भीतर खाली करना होगा और उसका कब्जा वक्फ संस्था को सौंपना होगा। इससे फूल चौक स्थित इस वक्फ संपत्ति को अतिक्रमणमुक्त कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
वक्फ संपत्तियों से कब्जा हटाने की कार्रवाई तेज करने की बात
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने अधिकरण के आदेश का स्वागत करते हुए इसे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उन्हें अतिक्रमणमुक्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। बोर्ड के अनुसार, प्रदेश में जिन वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण है, उन्हें अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।
बोर्ड ने सुन्नी हनफी मस्जिद ट्रस्ट नयापारा रायपुर के मुतवल्ली और कमेटी के पदाधिकारियों के सहयोग को भी सराहा है।
क्या महत्वपूर्ण है
इस मामले में केवल संपत्ति खाली कराने का आदेश ही महत्वपूर्ण नहीं है। फूल चौक-जीई रोड जैसी व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण जगह पर स्थित पंजीकृत वक्फ संपत्ति के कब्जे और उससे होने वाली आय का सवाल भी जुड़ा है। बोर्ड के मुताबिक संपत्ति का मूल्य करोड़ों रुपये है और इससे मिलने वाला किराया वक्फ संस्था को मिलना चाहिए। अब अधिकरण के 45 दिन में कब्जा सौंपने के आदेश के बाद इस संपत्ति के प्रबंधन और आय का मामला भी महत्वपूर्ण होगा।



